आइये जाने- कैसे करें अपना रेलवे टिकट दूसरे को ट्रांसफर

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Irctc hidden rules & regulations

अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ रेलयात्री अपनी तय यात्रा के दिन यात्रा नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में वो कन्फर्म टिकट पर अपने घर के किसी अन्य सदस्य को यात्रा करवाना चाहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो वो अपनी टिकट अपने किसी ख़ास संबंधी को ट्रांसफर कर देना चाहते हैं।

रेलवे विभाग के इस बावत कौन से नियम हैं जो अंतिम समय में आपके इस निर्णय को बदलने में आपकी सहायता कर सकते हैं, पढ़िए रेलयात्री के इस विशेष ब्लॉग में…

जब अपनी कन्फर्म टिकट करनी हो ट्रांसफर

  1. किसे कर सकते हैं ट्रांसफर?

Irctc ticket transfer rules

रेलवे के मौजूदा नियम के अनुसार कोई भी रेलयात्री अपनी कन्फर्म ट्रेन टिकट अपने ब्लड रिलेटिव को हीं हस्तांतरित कर सकता है। यहाँ ब्लड रिलेशनशिप का सीधा मतलब- माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी एवं बेटा-बेटी होते हैं।

  1. क्या इस नियम का लाभ लेने के लिए कोई निर्धारित समयसीमा है?

जी हाँ, यात्री इस नियम का लाभ अपनी यात्रा के समय के 24 घंटे पहले तक हीं लें सकते हैं। यानि कि यदि आप अपनी टिकट किसी और को हस्तांतरित करना चाहते हैं तो आपको अपनी यात्रा के कम से कम 24 घंटे पहले इसके लिए आवेदन देना होगा।

  1. क्या तत्काल कोटा के तहत बुक की गई किसी टिकट पर हस्तांतरण का लाभ मिल सकता है?

जी नहीं, जैसा की पहले ही बता दिया गया है कि इस लाभ के लिए यात्री को यात्रा के  24 घंटे पूर्व आवेदन करना आवश्यक होता है। इसलिए, तत्काल या यात्रा के दिन ही बनाई गई टिकट पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

  1. कहाँ करें आवेदन?

इसके लिए यात्री को यात्रा के 24 घंटे पूर्व स्थानीय रेलवे स्टेशन से संपर्क करना होगा।

  1. आवेदन के समय कौन से कागज़ात ज़रूरी होते हैं?

यात्री को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले स्थानीय चीफ रिज़र्वेशन सुपरवाइज़र के नाम एक पत्र लिखना ज़रूरी होता है। पत्र के साथ ही यात्री को अपने एवं उसके स्थान पर यात्रा करने जा रहे रिश्तेदार के फोटो पहचान पत्र की फोटो कॉपी संलग्न करनी होती है।

Irctc rules

इसके अलावा यात्री को एक ऐसा दस्तावेज़ भी इस आवेदन में संलग्न करना ज़रूरी होता है जिससे वह अपने एवं यात्रा करने वाले यात्री के बीच के रिश्ते को स्थापित कर सके। राशन कार्ड इसके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालाँकि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के द्वारा भी ऐसा कर सकते हैं मगर कभी-कभी ये तरीका अड़चने पैदा करता है

  1. एक रेलयात्री इस सुविधा का लाभ किसी भी यात्रा के लिए कितनी बार ले सकता है?

रेलवे के नियमों के अनुसार, एक रेलयात्री इस सुविधा का लाभ मात्र एक बार ही ले सकता है।

  1. क्या कोई रेलयात्री अपनी कन्फर्म टिकट अपने ब्लड रिलेटिव के अलावा भी किसी और को हस्तांतरित कर सकता है?

Indian railway rules

जी हाँ, रेलवे के नियम के अनुसार रेलयात्रियों को एक सीमा तक इसकी छूट प्राप्त हैं। जिसके अनुसार कोई भी रेलयात्री तीन स्थितियों में अपनी टिकट अपने रिश्तेदारों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है।

)         अगर रेलयात्री किसी सरकारी पद पर है तो वह अपनी सरकारी ड्यूटी संबंधी यात्रा की टिकट अपने विभाग के किसी अन्य साथी कर्मचारी को हस्तांतरित कर सकता है। हालाँकि इसके लिए भी यात्री को यात्रा के 24 घंटे पहले ज़रूरी दस्तावेजों के साथ स्थानीय रेलवे स्टेशन से संपर्क कर प्रार्थना पत्र देना वांछनीय है।

)         किसी प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान के छात्रों को भी रेलवे द्वारा अपने साथी छात्रों को टिकट हस्तांतरित करने का लाभ दिया जाता है, बशर्ते हस्तांतरण की प्रक्रिया को संस्थान के मुखिया द्वारा सत्यापित किया गया हो।

इसके लिए लाभान्वित छात्रों को स्थानीय रेलवे स्टेशन में 48 घंटे पहले प्रार्थना पत्र एवं अन्य ज़रूरी कागजातों के साथ आवेदन करना होता है।

Irctc procedure for ticket transfer

)           ग्रुप रिज़र्वेशन के समय- विवाह समारोह के लिए यात्राएं, कॉलेज स्टूडेंट्स टूर ग्रुप एवं एनसीसी स्टूडेंट्स के दल आदि भी इस सुविधा का सशर्त लाभ लें सकते हैं।

इसके लिए ग्रुप के हेड को यात्रा के 48 घंटे पहले स्थानीय रेलवे स्टेशन से संपर्क करना होता है। आपको बता दें कि यहाँ भी प्रार्थना पत्र आवश्यक है। साथ ही ग्रुप में इस तरह का बदलाव अधिकतम एक ही बार, केवल 10 प्रतिशत सदस्यों के लिए ही किया जा सकता है।

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